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शुक्रवार, 29 जुलाई 2011

मौजूदा जमाने के उसूल

ज के स्थानीय दैनिकों में समाचार है कि राज्य सरकार ने सफाई ठेकों पर महापौर की आपत्ति खारिज कर दी है और मुख्य नगरपालिक अधिकारी को  राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 49 (2) पढ़ा कर निर्देश दिया है कि 75 लाख रुपए तक के ठेके देने पर वे स्वयं निर्णय कर सकते हैं। इस तरह इस समाचार ने जहाँ महौपौर के रुतबे को कम करने का काम किया है वहीं राज्य सरकार और महापौर के बीच एक अन्तर्विरोध उत्पन्न करने का काम भी किया है। यह दीगर बात है कि कानून जो कुछ कहता है, उसे इन समाचार पत्रों में समाचार लिखने वालों ने समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति बनाई और समाचार पत्रों ने उसे जैसे का तैसा प्रकाशित कर दिया। ऐसा अक्सर होता है, अक्सर नहीं हमेशा होता है। आखिर मुख्य नगरपालिक अधिकारी कम शक्तिशाली पदाधिकारी नहीं होता। नगर निगम की ओर से सब अखबारों को वही तो विज्ञापन प्रेषित करता है। इस से यह स्पष्ट है कि समाचार पत्र जनता के प्रति दायित्वपूर्ण होने का ढिंढोरा तो खूब पीटते हैं लेकिन वास्तव में वे भी अपने मालिकों का ही हित साधते हैं, वही उन की प्रमुख चिंता है। जो भी मालिकों के हित की अनदेखी कर पत्रकार होने का दायित्व निभाने की हिमाकत करता है वह जल्दी ही उस अखबार के दफ्तर के बाहर दिखाई देता है। 

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सला ये था कि वर्ष भर के लिए सफाई कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए ठेके होने थे। 121 ठेकेदार फर्मों ने निविदाएँ प्रस्तुत कीं, सभी की दर 135 रुपया प्रतिदिन प्रति श्रमिक है। समस्या यह खड़ी हुई कि जब सब निविदाओं की दरें एक जैसी हों तो ठेकेदारों का चुनाव कैसे किया जाए। तब नगर निगम की अफसरशाही ने तय हुआ कि लाटरी निकाल ली जाए। जिस की लाटरी निकल जाए उसे ही ठेका दे दिया जाए। लेकिन महापौर ने उस में आपत्ति यह दर्ज कर लाटरी निकालने को रोक दिया गया कि पहले सब निविदादाताओं द्वारा उन की निविदाओं में प्रदर्शित संसाधनों का भौतिक सत्यापन किया जाए। लेकिन भौतिक सत्यापन कराने को कोई ठेकेदार तैयार नहीं हुआ। शायद सभी ठेकेदारों ने संसाधन न होने पर भी दर्ज कर दिए थे। अब कहा जा रहा है कि शायद शनिवार को लाटरी निकाल कर ठेकेदारों को कृतार्थ कर दिया जाएगा। 
ब हम इस कृतार्थता पर  कुछ विचार करें उस से पहले  यह देखें कि आखिर 135 रुपए के आँकड़े में क्या है कि सभी ठेकेदारों ने इस से कम या अधिक राशि की निविदा प्रस्तुत नहीं की। राजस्थान राज्य सरकार ने अकुशल दैनिक मजदूर के लिए न्यूनतम वेतन 135 रुपए प्रतिदिन निर्धारित कर रखा है, इस से कम वेतन मजदूर को नहीं दिया जा सकता। इस तरह रुपए 135 से कम की निविदा प्रस्तुत ही नहीं की जा सकती थी। इस से अधिक की निविदा प्रस्तुत करने में निविदा के अमान्य होने का खतरा मौजूद था। अब आप समझ सकते हैं कि नगर निगम से प्रति श्रमिक प्रतिदिन जो 135 रुपया ठेकेदार को मिलेगा वह पूरा का पूरा श्रमिक को भुगतान कर दिया जाएगा। इस के बाद जो सेवा कर ठेकेदार को देना पड़ेगा, इन मजदूरों को लगाने पर होने वाला प्रशासनिक व्यय और अन्य खर्चे जो कि लगभग 40 रुपए प्रति श्रमिक और होंगे उन्हें ठेकेदार स्वयं भुगतेगा। इस के बाद नगर निगम के अफसरों और राजनेताओं को प्रसन्न रखने के खर्चे अलग हैं। सच में कोटा नगर में ऐसे ठेकेदार मौजूद हैं जो लगभग 50-60 रुपया प्रति श्रमिक अपनी जेब से खर्च कर के नगर की सफाई के लिए बलिदान देने को तैयार हैं। 


र सच इस के विपरीत है। होगा यह कि जितने श्रमिक कागज पर उपलब्ध कराए जाएंगे उन से 50-60 प्रतिशत ही वास्तव में उपलब्ध कराए जाएंगे। जो श्रमिक उपलब्ध कराए जाएंगे उन्हें मात्र 65-70 रुपए प्रतिदिन मजदूरी भुगतान की जाएगी। इस तरह जो राशि बचेगी वह सेवा कर से ले कर अन्य सभी प्रसन्नता करों में लगाई जाएगी। उसी में से ठेकेदार अपना मुनाफा निकालेगा। उपलब्ध कराए गए श्रमिकों को आधी मजदूरी मिलेगी तो वे भी केवल आधे समय, अर्थात केवल चार घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। कागजों में नगर साफ होता रहेगा। एक दम चमचमाएगा। लेकिन यदि आप नगर में निकलेंगे तो स्थान स्थान पर गंदगी के ढेर दिखाई देंगे। जिस में गाएँ, कुत्ते और सुअर मुहँ मारते मिलेंगे। नगर बीमारियों के लिए पर्यटन स्थल बना रहेगा। इस से डाक्टरों और अस्पतालों की चाँदी होती रहेगी। जनता पहले की तरह इन सब को भुगतती रहेगी। विपक्षी सरकारी दल को कोसने का मौका पाएंगे। सरकारी दल कहेगा उन की सफाई व्यवस्था विपक्षी दल के जमाने से अच्छी थी। जनता दोनों को सुनेगी। पाँच बरस तक सुनती रहेगी। फिर चुनाव आएँगे तब वह यह सब भूल जाएगी और ये देखेगी कि नगर निगम के पार्षद के लिए कौन सा उम्मीदवार उन की जात का है, कौन उन का नजदीकी है। देखे भी क्यों न यदि चोरों में से एक को ही चुनना हो तो हर कोई अपना नजदीकी ही चुनेगा। कानून की चिंदियाँ उड़ती रहेंगी। पर क्या यह हमेशा चलता रह सकेगा? कभी जनता चोरों को पकड़ कर सजा नहीं देगी? एक पार्षद ने इन सवालों के जवाब में कहा -जब देगी तब देखेंगे, तब तक तो मौजूदा जमाने के उसूल पर ही चलना होगा।

मंगलवार, 18 जनवरी 2011

सरकारों और निगमों की मर्जी से ही बनते हैं आदर्श सोसायटी और लवासा

आदर्श सोसायटी बिल्डिंग
देश की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। नगर सुविधा संपन्न हैं और वहाँ पूर्णकालिक नहीं तो आंशिक रोजगार मिलने की संभावना सदैव बनी रहती है। नतीजा ये है कि नगरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। अब नगरों की इस आबादी को रहने का ठौर भी चाहिए। लेकिन जिस गति से आबादी बढ़ रही है उस गति से उन्हें आवास की वैधानिक सुविधा नहीं मिल पा रही है। वैधानिक सुविधा से मेरा तात्पर्य यह है कि आबादी भूमि पर नगर पालिका नियमों के अंतर्गत बने और मंजूरशुदा मकान लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। उस का एक प्रमुख कारण आवश्यक मात्रा में कृषि भूमि से नगरीय भूमि में रूपांतरण न होना है। राज्य सरकारें नगरों का विस्तार कर देती हैं। गजट में सूचना प्रकाशित हो जाती है कि अमुक-अमुक गाँवों को नगरीय सीमा में शामिल कर दिया गया है। लेकिन इन गावों की भूमि अभी भी कृषि भूमि में ही बनी हुई है। जिन के पास काला-सफेद धन है वे इस कृषि भूमि को खरीदते हैं, उन पर अपनी मर्जी के मुताबिक आवासीय योजना बनाते हैं और योजना के भूखंड बेच देते हैं। इन भूखंडों को जो लोग खरीदते हैं उन की  मंशा उन पर आवास बनाने की नहीं है। वे केवल उसे निवेश की दृष्टि से खरीदते हैं और रोक लेते हैं। एक कृषक द्वारा भूमि का विक्रय करते ही उस पर कृषि कार्य बंद हो जाता है। उन पर आवास निर्माण नहीं होता है। नतीजे के तौर पर भूमि कुछ बरसों के लिए बेकार हो जाती है।

लवासा (महाराष्ट्र)

ब राज्य सरकार भू-परिवर्तन के लिए नियम बनाती है। नियम ऐसे हैं कि केवल कॉलोनाइजर्स ही भू-परिवर्तन करा सकते हैं। लेकिन वे तो भूखंडों को अनेक लोगों को विक्रय कर चुके हैं। उन्हों ने अपना पैसा समेट लिया है और मुनाफा बना लिया है। वे आगे और कृषि भूमि खरीद रहे हैं, नयी योजनाएँ बना रहे हैं। अब जिन लोगों को ने भूखंड रोके हैं उन में से कुछ को पैसों की जरूरत है, वे खरीददार मिलने पर भूखंडों को बेच रहे हैं। खरीददारों में भी अधिकांश ने निवेश की दृष्टि से ही उन्हें खरीदा है। इक्का-दुक्का जरूरत मंदों ने भी खरीदा है, वे वहाँ मकान बना रहे हैं। भूमि अभी आबादी की नहीं है, इस कारण से नगर पालिका या विकास न्यास उन पर मकान बनाने की इजाजत नहीं दे सकता। 
कान फिर भी बन रहे हैं। कभी-कभी इन निर्माणों को रोकने की कवायद भी होती है, पर अधिकतकर अनदेखी होती है।  जैसे-जैसे मकान बनते रहते हैं जमीन की कीमतें बढ़ती रहती है। जब किसी योजना में तकरीबन आधे मकान बन चुके होते हैं तो सरकार भू-परिवर्तन नियमों में छूट देती है और उन का नियमन होने लगता है।इन योजनाओं में भूखंड हैं और सड़कें हैं। बिजली विभाग बिजली कनेक्शन देने में कोई आनाकानी नहीं करता। लेकिन पानी की सप्लाई नहीं है, हर घर में एक नलकूप बनता है। पानी की व्यवस्था भी हो गई है। लेकिन केवल इतना ही तो नहीं चाहिए। एक आबादी के बच्चों को खेल की जगह भी चाहिए, पार्क भी चाहिए और पेड़ पौधे भी। लेकिन वे इन योजनाओं से नदारद हैं। इस तरह हमारे नगर विकसित हो रहे हैं।
लवासा
रकारें और पालिकाएँ नगर की जरूरत को आँक कर, भूमि अधिग्रहण कर, लोगों को  समय पर आवास और आवास हेतु भूमि उपलब्ध कराए तो उन्हें राजस्व भी मिले। ठीक ढंग से योजनाओं में विकास भी हो, नागरिकों को उचित सुविधाएँ भी प्राप्त हों। लेकिन वह ऐसा नहीं करती। सरकार जब योजनाएँ बना कर भूखंड उपलब्ध कराती भी है तो चाहे वह नीलामी से बेचे या फिर आवेदन के आधार पर हर बार अधिकांश भूखंड उन्हीं के पास पहुँच जाते हैं जिन्हें उन में धन निवेश करना है। जरूरतमंद आदमी हमेशा एक उचित मूल्य के घर के लिए ताकता रहता है। एक सवाल यह भी उठता है कि सरकारें आवास की समस्या से निपटने में वाकई इतनी अक्षम हैं, या जानबूझ कर अक्षम बनी रहना चाहती हैं? इस प्रश्न का उत्तर सब को पता है कि सरकारें सक्षम हो जाएँ तो जिन लोगों के पास फालतू सफेद-काला धन है, उन्हें उसे दुगना-चौगुना अवसर कैसे मिले? 
ही कारण है कि देश में  आदर्श सोसायटी और लवासा जैसे कांड सामने आते हैं। अब इन पर कार्यवाही की जा रही है। लेकिन कितनी? हर नगर में एकाधिक आदर्श सोसायटियाँ और हर राज्य में लवासा जैसे एकाधिक नगर हैं।